उत्तरप्रदेश- कानपुर कन्या विवाह सहायता योजना (KVSY) के तहत उत्तर प्रदेश सरकार अब पंजीकृत श्रमिकों को बेटी की शादी के लिए ₹55,000 तक की आर्थिक मदद दे रही है। कानपुर के जिलाधिकारी IAS जितेंद्र प्रताप सिंह ने योजना से जुड़ी अहम जानकारियाँ साझा कीं।
उन्होंने बताया कि योजना का लाभ सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा जो UP Building and Other Construction Workers Welfare Board में पंजीकृत हैं और जिनकी बेटी की शादी होनी है। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सशक्त बनाना है।
क्या है योजना?
उत्तर प्रदेश सरकार की कन्या विवाह सहायता योजना (KVSY) एक वित्तीय सहायता योजना है जिसमें पात्र लाभार्थी को बेटी की शादी के लिए ₹55,000 की आर्थिक मदद दी जाती है।
पात्रता (Eligibility)
- लाभार्थी उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत हो।
- कम से कम 1 वर्ष तक सक्रिय सदस्यता हो।
- लाभार्थी की बेटी की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
- एक पंजीकृत श्रमिक को अधिकतम दो बेटियों की शादी के लिए सहायता दी जा सकती है।
कैसे करें आवेदन?
- ऑनलाइन पोर्टल: www.upbocw.in पर जाएं।
- आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें:
- आधार कार्ड
- श्रमिक पंजीकरण प्रमाणपत्र
- बेटी की जन्मतिथि प्रमाण
- शादी का आमंत्रण पत्र या संबंधित प्रमाण
- बैंक पासबुक
- आवेदन की पुष्टि के बाद अनुमोदन के उपरांत राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर होती है।