महुआ मोइत्रा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट, हेट स्पीच मामले में कोर्ट ने अपनाया सख्त रुख

Vin News Network
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महुआ मोइत्रा, TMC सांसद

विन न्यूज़ नेटवर्क। तृणमूल कांग्रेस (TMC) सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। नदिया जिले की कृष्णानगर अदालत ने कथित हेट स्पीच और महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने से जुड़े मामले में अदालत के समक्ष पेश नहीं होने पर उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया है। अदालत ने वारंट की कार्रवाई से जुड़ी रिपोर्ट 28 अगस्त को पेश करने का निर्देश दिया है।

समन के बावजूद अदालत में पेश नहीं हुईं महुआ

मामला पश्चिम बंगाल के नदिया जिले का है, जहां महुआ मोइत्रा के खिलाफ कथित आपत्तिजनक बयान और हेट स्पीच से संबंधित शिकायत दर्ज कराई गई थी। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत की ओर से सांसद को कई बार समन भेजे जाने की बात सामने आई। हालांकि, निर्धारित निर्देशों के बावजूद वह अदालत में पेश नहीं हुईं।

मामले की सुनवाई कृष्णानगर की अदालत में चल रही है। मंगलवार को न्यायालय ने महुआ मोइत्रा को अगले दिन अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दिया था, लेकिन बुधवार को भी उनकी उपस्थिति नहीं हुई। इसके बाद अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया।

अदालत ने क्या कहा?

अदालत ने अपने आदेश में महुआ मोइत्रा के लगातार न्यायिक निर्देशों का पालन नहीं करने पर नाराजगी जाहिर की। अदालत के मुताबिक, बार-बार दिए गए निर्देशों के बावजूद आरोपी के पेश नहीं होने से यह स्पष्ट होता है कि वह न्यायालय के आदेशों का पालन करने में गंभीरता नहीं दिखा रही हैं।

सुनवाई के दौरान महुआ मोइत्रा की ओर से पेश वकील ने अदालत के सामने सुरक्षा को लेकर चिंता भी जताई। बचाव पक्ष की ओर से आशंका व्यक्त की गई कि अगर सांसद अदालत में आती हैं तो परिसर के बाहर उनके साथ बदसलूकी हो सकती है। हालांकि, अदालत ने समन की लगातार अनदेखी को गंभीरता से लेते हुए गिरफ्तारी वारंट जारी करने का फैसला किया।

किन धाराओं में दर्ज है मामला?

पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, महुआ मोइत्रा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत शिकायत दर्ज की गई है। इनमें महिला की गरिमा का अपमान, अलग-अलग समूहों के बीच दुश्मनी बढ़ाने, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने, आपराधिक धमकी और हेट स्पीच से संबंधित प्रावधान शामिल हैं।

शिकायत के आधार पर शुरू हुई इस कानूनी कार्रवाई में अब अदालत का गिरफ्तारी वारंट एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है। हालांकि, गिरफ्तारी वारंट जारी होने का मतलब अपने आप दोष सिद्ध होना नहीं है। मामले में आरोपों पर अंतिम निर्णय न्यायिक प्रक्रिया के तहत ही होगा।

28 अगस्त को पेश होगी कार्रवाई की रिपोर्ट

कृष्णानगर अदालत ने महुआ मोइत्रा के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट पर हुई कार्रवाई की रिपोर्ट 28 अगस्त को अदालत में पेश करने का निर्देश दिया है। अब सभी की नजर इस तारीख पर रहेगी कि वारंट पर क्या कार्रवाई होती है और मामले की अगली सुनवाई में अदालत क्या रुख अपनाती है।

महुआ मोइत्रा पश्चिम बंगाल की कृष्णानगर लोकसभा सीट से TMC सांसद हैं और राष्ट्रीय राजनीति में अपने मुखर बयानों के लिए जानी जाती हैं। ऐसे में उनके खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट ने पश्चिम बंगाल की सियासत में भी हलचल बढ़ा दी है।

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