सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि अवैध प्रवासी और घुसपैठिए किसी कानूनी अधिकार के हकदार नहीं हैं। अदालत ने उम्मीद जताई कि प्रत्येक नागरिक इस समस्या के प्रति जागरूक है, विशेषकर देश के पूर्वोत्तर और पूर्वी राज्यों में, जहां विदेशी प्रवासियों के बढ़ते आगमन को लेकर लंबे समय से चिंता व्यक्त की जा रही है। इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में भी असम की स्थिति का उल्लेख करते हुए कहा था कि राज्य “बाहरी आक्रमण और आंतरिक अस्थिरता” का सामना कर रहा है, जिसका कारण बांग्लादेशी प्रवासियों का लगातार आगमन है।
यह टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने तब की जब कोर्ट ने पांच रोहिंग्या अवैध प्रवासियों के बारे में हैबियस कॉर्पस याचिका पर सुनवाई की, जो हिरासत में लेने के बाद लापता हो गए थे। इस याचिका का विरोध भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कड़ा किया। चीफ जस्टिस (CJI) सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमल्या बगची की पीठ ने याचिकाकर्ता रिता मांचंदा के वकील द्वारा रोहिंग्याओं को “शरणार्थी” कहने पर आपत्ति जताई।
चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत अवैध प्रवासियों के प्रति मानवीय दृष्टिकोण अपनाती है। उन्होंने कहा, “एक बार जब ये अवैध प्रवासी भारत में आ जाते हैं, तो वे भोजन, आश्रय और अपने बच्चों की देखभाल का अधिकार मांगते हैं। लेकिन देश में हमारे गरीब नागरिक हैं, जिनके पास देश के संसाधनों पर प्राथमिक अधिकार है, न कि अवैध प्रवासियों के। सच्चाई यह है कि अवैध प्रवासियों पर हिरासत में प्रताड़ना नहीं की जा सकती।”
यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब कुछ समूह रोहिंग्याओं को भारत में शरणार्थी के रूप में मान्यता देने की मांग कर रहे हैं। रोहिंग्या मुस्लिम समुदाय म्यांमार के रखाइन प्रांत में निवास करते हैं, लेकिन वहां की सैन्य सरकार उन्हें बंगाली घुसपैठियों के रूप में मानती है और म्यांमार का नागरिक नहीं मानती। हाल के वर्षों में म्यांमार से भागकर ये लोग बांग्लादेश में रह रहे हैं और वहां से पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर रहे हैं।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हैबियस कॉर्पस याचिका का असली उद्देश्य रोहिंग्या प्रवासियों के निष्कासन प्रक्रिया, भारत की अन्य देशों से इस मुद्दे पर बातचीत और संबंधित फाइलों की जानकारी प्राप्त करना है। पीठ ने सुनवाई 16 दिसंबर तक स्थगित कर दी है, जब रोहिंग्या अवैध प्रवासियों से संबंधित अन्य मामले पर विचार किया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में सरबानंदा सोनोवाल मामले में स्पष्ट कहा था कि असम “बाहरी आक्रमण और आंतरिक अस्थिरता” का सामना कर रहा है, जिसका कारण बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी नागरिकों का अवैध प्रवास है। अदालत ने कहा था कि इस स्थिति से निपटना और असम राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित करना भारत सरकार की जिम्मेदारी है, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 355 में निहित है।
इससे पहले, 8 मई को न्यायमूर्ति सूर्यकांत, दीपंकर दत्ता और एन कोटिस्वर सिंह की पीठ ने दिल्ली से अवैध रोहिंग्या प्रवासियों के कथित निष्कासन को रोकने से इनकार कर दिया था। इस मामले में अधिवक्ताओं कॉलिन गोंसल्वेस और प्रशांत भूषण ने जोर देकर कहा था कि इन प्रवासियों का म्यांमार में नरसंहार का सामना है और उन्हें भारत में रहने का अधिकार है। पीठ ने स्पष्ट किया कि भारत में रहने का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही है और विदेशियों के साथ विदेशी कानून (Foreigners Act) के अनुसार ही निपटा जाएगा।