60 साल पुराना निर्माण और हाईकोर्ट का फैसला लखनऊ के बीकेटी में क्यों चली JCB?

Vin News Network
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इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर लखनऊ जिला प्रशासन ने बीकेटी क्षेत्र में ग्राम सभा की जमीन पर बने अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की. इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे और कोर्ट ने पूर्व में लगाए गए जुर्माने को रद्द कर दिया

लखनऊ के बीकेटी इलाके के अस्ति गांव में ग्राम सभा की जमीन पर बनी एक मस्जिद को प्रशासन ने ढहा दिया है. यह कार्रवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के आदेश के अनुपालन में की गई है. गुरुवार तड़के 4 बजे एडीएम और एसडीएम की मौजूदगी में तीन बुलडोजरों की मदद से निर्माण को हटाया गया. सुरक्षा की दृष्टि से मौके पर भारी संख्या में पुलिस और पीएसी बल तैनात किया गया था.

सरकारी दस्तावेजों के अनुसार, जिस जमीन पर मस्जिद बनी थी, वह ग्राम सभा की संपत्ति है. इस मामले की कानूनी प्रक्रिया 2024 में तहसीलदार कोर्ट से शुरू हुई थी, जिसने 2025 में मस्जिद हटाने का आदेश दिया था. इसके बाद मामला एडीएम कोर्ट और फिर हाईकोर्ट पहुँचा. हाईकोर्ट ने 26 मार्च को एसडीएम द्वारा दिए गए बेदखली के आदेश को सही ठहराते हुए इसे हटाने का निर्देश दिया था.

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने तहसीलदार कोर्ट द्वारा लगाए गए 36 हजार रुपये के जुर्माने को निरस्त कर दिया. अदालत ने स्पष्ट किया कि ग्राम सभा की भूमि पर हुए इस निर्माण में याचिकाकर्ताओं की कोई सीधी भूमिका साबित नहीं हुई है. प्रशासन ने कार्रवाई के बाद मौके से मलबा हटाने का काम भी पूरा कर लिया है.

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