Advance Tax Deadline Today: किसे करना है भुगतान और क्या रविवार को भी भर सकते हैं टैक्स?

Vin News Network
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मार्च एडवांस टैक्स की अंतिम किस्त जमा करने की आखिरी तारीख

15 मार्च वित्त वर्ष 2025–26 के लिए एडवांस टैक्स की अंतिम किस्त जमा करने की आखिरी तारीख है। जिन करदाताओं पर एडवांस टैक्स लागू होता है, उन्हें आज ही अपना अधिकांश टैक्स बकाया चुका देना चाहिए, वरना ब्याज देना पड़ सकता है। यह नियम Income-tax Act के तहत लागू होता है।

एडवांस टैक्स का मतलब है कि पूरे साल का आयकर एक साथ रिटर्न भरते समय देने के बजाय, साल के दौरान किश्तों में पहले ही जमा कर दिया जाए। यह तब लागू होता है जब किसी व्यक्ति की कुल टैक्स देनदारी, TDS (Tax Deducted at Source) घटाने के बाद, 10,000 रुपये से अधिक हो।

किन लोगों को देना होता है एडवांस टैक्स?
आमतौर पर एडवांस टैक्स को व्यापारियों और पेशेवरों से जोड़ा जाता है, लेकिन कुछ स्थितियों में नौकरीपेशा लोगों पर भी यह लागू हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति की अतिरिक्त आय है जैसे पूंजीगत लाभ (Capital Gains), किराया, बैंक ब्याज या अन्य आय और उस पर पूरा TDS नहीं कटता, तो उसे एडवांस टैक्स देना पड़ सकता है।

कई सैलरी पाने वाले लोग इस नियम को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यदि उनकी कुल टैक्स देनदारी 10,000 रुपये से अधिक हो जाती है, तो उन्हें भी किश्तों में टैक्स जमा करना जरूरी होता है।

फ्रीलांसर और प्रोफेशनल्स के लिए क्यों अहम है 15 मार्च?
फ्रीलांसर, कंसल्टेंट और प्रोफेशनल्स के लिए 15 मार्च की किस्त सबसे महत्वपूर्ण होती है क्योंकि इसमें आमतौर पर पूरे साल की एडवांस टैक्स देनदारी का बड़ा हिस्सा जमा करना होता है।

जो लोग अनुमानित आय (Presumptive Taxation Scheme) के तहत टैक्स भरते हैं, उन्हें पूरे साल में कई किश्तें देने के बजाय एक ही बार में 15 मार्च तक पूरा एडवांस टैक्स जमा करने की अनुमति होती है।

हाल के बदलावों के कारण कुछ पेशेवरों की जिम्मेदारी और बढ़ सकती है। 1 अप्रैल 2025 से धारा 194J के तहत TDS कटौती की सीमा 30,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दी गई है। इसका मतलब है कि छोटी रकम पर TDS नहीं कटेगा, इसलिए ऐसे मामलों में टैक्स खुद गणना कर एडवांस टैक्स के रूप में जमा करना होगा।

क्या वरिष्ठ नागरिकों को छूट मिलती है?
हाँ, वरिष्ठ नागरिकों (सीनियर सिटिज़न्स) को एडवांस टैक्स से छूट दी गई है, बशर्ते उनकी आय व्यवसाय या पेशे से न हो। यदि उनकी आय केवल पेंशन, बैंक ब्याज, फिक्स्ड डिपॉजिट या डिविडेंड से है, तो उन्हें साल के दौरान एडवांस टैक्स देने की आवश्यकता नहीं होती।

क्या रविवार को भी एडवांस टैक्स जमा किया जा सकता है?
यदि अंतिम तिथि रविवार या अवकाश के दिन पड़ती है, तो भी ऑनलाइन माध्यम से टैक्स भुगतान किया जा सकता है। आयकर विभाग की ई-पेमेंट सुविधा 24 घंटे उपलब्ध रहती है, इसलिए करदाता नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या UPI के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं।

समय पर भुगतान क्यों जरूरी है?
यदि निर्धारित समय तक एडवांस टैक्स जमा नहीं किया गया, तो करदाता को ब्याज देना पड़ सकता है। इसलिए जिन लोगों पर यह लागू होता है, उन्हें अंतिम दिन का इंतजार करने के बजाय समय रहते भुगतान कर देना चाहिए।

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