बिहार विधानसभा चुनाव 2025: बुजुर्ग, दिव्यांग और आवश्यक सेवा कर्मियों के लिए डाक मतपत्र सुविधा

Vin News Network
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बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए आसान और सुरक्षित वोटिंग का नया रास्ता
Highlights
  • बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में डाक मतपत्र की सुविधा बुजुर्ग, दिव्यांग और आवश्यक सेवा से जुड़े मतदाताओं के लिए उपलब्ध।
  • मतदान दल घर जाकर इन मतदाताओं के वोट एकत्र करेगा, जिससे मतदान आसान और सुरक्षित होगा।
  • चुनाव आयोग ने मीडिया कर्मियों को भी डाक मतपत्र सुविधा में शामिल किया है ताकि वे मतदान कवरेज के दौरान अपना वोट डाल सकें।

निर्वाचन आयोग बिहार विधानसभा चुनाव में बुजुर्गों, दिव्यांगजनों और सेवारत मतदाताओं को डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान करने की सुविधा प्रदान करेगा। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 60 (सी) के अनुसार, आयोग ने अधिसूचित किया है कि 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता और दिव्यांग मतदाता डाक मतपत्र के माध्यम से अपना वोट डाल सकते हैं। ऐसे मतदाता फॉर्म 12डी भरकर चुनाव की अधिसूचना जारी होने के 5 दिनों के भीतर अपने बीएलओ के माध्यम से पीठासीन अधिकारी को जमा कर सकते हैं। मतदान दल उनके घर जाकर उनके वोट एकत्र करेंगे।

मतदान की तिथि पर आवश्यक सेवाओं से जुड़े मतदाता अपने संबंधित विभाग के नामित नोडल अधिकारी के माध्यम से डाक मतपत्र सुविधा के लिए आवेदन कर सकते हैं। अग्निशमन सेवा, स्वास्थ्य, बिजली, यातायात, एम्बुलेंस सेवा, विमानन, लंबी दूरी की सरकारी सड़क परिवहन निगम आदि जैसी आवश्यक सेवाएं इस सुविधा के अंतर्गत आती हैं।

मतदान दिवस कवरेज के लिए चुनाव आयोग द्वारा अधिकृत मीडियाकर्मियों को भी आवश्यक सेवाओं पर अनुपस्थित मतदाताओं की श्रेणी में शामिल किया गया है और वे डाक मतपत्र सुविधा के हकदार हैं।

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