सोनभद्र में अवैध खनिज परिवहन पर बड़ी कार्रवाई, गैंगस्टर एक्ट में 83 लाख के दो ट्रक कुर्क

Vin News Network
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जिलाधिकारी के आदेश पर चोपन पुलिस ने की कार्रवाई, रॉबर्ट्सगंज क्षेत्र के निवासी से जुड़ा है मामला

विन न्यूज़ नेटवर्क। सोनभद्र जिले में अवैध खनिज परिवहन के जरिए संपत्ति अर्जित करने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। चोपन थाना पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत जिलाधिकारी के आदेश पर दो ट्रकों को कुर्क कर लिया है। दोनों वाहनों की कुल अनुमानित कीमत 83 लाख रुपये बताई गई है। पुलिस की इस कार्रवाई को अवैध खनन और खनिजों के गैरकानूनी परिवहन से जुड़े मामलों में अहम कदम माना जा रहा है।

बिना परमिट गिट्टी और बालू के परिवहन का आरोप

पुलिस के मुताबिक, यह मामला रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के ग्राम परही निवासी आरिफ खान पुत्र निजामुद्दीन से संबंधित है। आरोप है कि आरिफ खान ने बिना वैध परमिट के गिट्टी और बालू का अवैध परिवहन कर संपत्ति अर्जित की। इसी मामले में गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस ने संबंधित संपत्ति को कुर्क करने के लिए निर्धारित कानूनी प्रक्रिया अपनाई।

दो ट्रकों की कीमत 83 लाख रुपये

जिलाधिकारी सोनभद्र के 9 अक्टूबर 2026 को जारी आदेश के अनुपालन में 25 अक्टूबर 2026 को दोनों ट्रकों की कुर्की की कार्रवाई की गई। कुर्क किए गए वाहनों में पहला ट्रक नंबर UP64CT 9049 है, जिसकी अनुमानित कीमत 35 लाख रुपये बताई गई है। वहीं, दूसरे ट्रक नंबर UP64CT 5215 की कीमत 48 लाख रुपये आंकी गई है। इस तरह दोनों वाहनों का कुल मूल्य 83 लाख रुपये है।

पुलिस अधिकारियों के निर्देशन में हुई कार्रवाई

यह कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट से संबंधित मुकदमा संख्या 551/2026 के तहत की गई। पुलिस अधीक्षक सोनभद्र के निर्देशन तथा अपर पुलिस अधीक्षक मुख्यालय और क्षेत्राधिकारी नगर के पर्यवेक्षण में चोपन थाना प्रभारी गोपाल जी गुप्ता ने पुलिस टीम के साथ कुर्की की कार्रवाई को अंजाम दिया।

अवैध खनिज परिवहन पर पुलिस की नजर

सोनभद्र में खनिज संसाधनों के अवैध परिवहन पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस मामले में दो ट्रकों की कुर्की के बाद अब आगे की कानूनी प्रक्रिया पर नजर रहेगी। पुलिस के अनुसार, कार्रवाई संबंधित मामले और जिलाधिकारी के आदेश के अनुपालन में की गई है।

रिपोर्ट: कामेश्वर विश्वकर्मा, सोनभद्र

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