Rahul Gandhi Defamation Case: हाईकोर्ट में राहुल गांधी ने जताया दु:ख

Vin News Network
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राहुल गांधी

कांग्रेस नेता राहुल गांधी से जुड़े चर्चित मानहानि मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राहुल गांधी की ओर से अदालत में एक लिखित आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें उनके विवादित बयान को लेकर खेद व्यक्त किया गया। आवेदन में कहा गया कि संबंधित बयान गलतफहमी के कारण दिया गया था और उसका उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष की छवि को नुकसान पहुंचाना नहीं था। अदालत ने इस आवेदन को रिकॉर्ड पर लेते हुए शिकायतकर्ता कार्तिकेय चौहान से जवाब मांगा है और उन्हें अपनी लिखित प्रतिक्रिया पेश करने के निर्देश दिए हैं।

2018 के चुनावी भाषण से जुड़ा है पूरा मामला

यह मामला वर्ष 2018 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए एक भाषण से जुड़ा हुआ है। चुनावी अभियान के दौरान झाबुआ में आयोजित एक जनसभा में राहुल गांधी ने पनामा पेपर्स लीक का उल्लेख करते हुए कुछ टिप्पणियां की थीं। आरोप है कि उस बयान में शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान का नाम जोड़कर पेश किया गया, जिससे उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा। इसी आधार पर कार्तिकेय चौहान ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था।

भोपाल की एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रहा है मुकदमा

इस मामले की सुनवाई पहले से भोपाल स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही है। अदालत ने मामले को संज्ञान में लेते हुए राहुल गांधी के खिलाफ समन भी जारी किया था। इसके बाद राहुल गांधी की ओर से उच्च न्यायालय का रुख किया गया, जहां अब मामले की सुनवाई जारी है। हाईकोर्ट में दायर आवेदन में राहुल गांधी ने स्पष्ट किया है कि उनका बयान न तो तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ था और न ही कार्तिकेय चौहान को लक्ष्य बनाकर दिया गया था।

राहुल गांधी की ओर से क्या दलील दी गई?

राहुल गांधी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अजय गुप्ता ने अदालत में पक्ष रखते हुए कहा कि शिकायतकर्ता ने बयान का गलत अर्थ निकाला है। उन्होंने दलील दी कि राहुल गांधी के भाषण को संदर्भ से हटाकर देखा गया और उसे कार्तिकेय चौहान से जोड़ दिया गया, जबकि ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था। वकील ने अदालत को बताया कि बयान को लेकर जो भ्रम पैदा हुआ है, उसी के चलते यह विवाद सामने आया है।

हाईकोर्ट ने मांगा शिकायतकर्ता का पक्ष

राहुल गांधी द्वारा खेद जताए जाने के बाद हाईकोर्ट ने मामले में अगला कदम उठाते हुए कार्तिकेय चौहान से जवाब दाखिल करने को कहा है। अदालत यह जानना चाहती है कि शिकायतकर्ता राहुल गांधी के आवेदन और उनके स्पष्टीकरण पर क्या रुख रखते हैं। अब मामले की अगली सुनवाई में दोनों पक्षों की दलीलों पर विस्तार से विचार किया जाएगा।

राजनीतिक और कानूनी हलकों में चर्चा का विषय बना मामला

राहुल गांधी से जुड़ा यह मानहानि मामला लंबे समय से राजनीतिक और कानूनी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। अब हाईकोर्ट में दिए गए खेद पत्र के बाद इस मामले ने नया मोड़ ले लिया है। आने वाले दिनों में अदालत की अगली सुनवाई और दोनों पक्षों के तर्क इस मामले की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं।

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